यदि आप निम्नलिखित शर्ते पूरी करते हैं, तो आप SCSS में निवेश करने के लिए योग्य हैं:
- 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग
- 55-60 वर्ष की आयु वर्ग के रिटायर लोग, जिन्होंने वोलंटरी रिटायर्मेंट स्कीम (VRS) को चुना हो
- रिटायर रक्षा कर्मी, जिनकी उम्र न्यूनतम 60 वर्ष हो
*रिटायर्मेंट के लाभ उठाने के एक महीने के भीतर निवेश किया जाना चाहिए।
नोट: HUF और NRI वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में निवेश करने के लिए योग्य नहीं हैं
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में निवेश करने के लाभ
वो प्रमुख कारण नीचे दिए गए हैं कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए SCSS एक पसंदीदा निवेश विकल्प क्यों है:
गारंटीड रिटर्न: चूंकि SCSS सरकार समर्थित लघु बचत योजना है, यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय निवेश विकल्पों में से एक है।
उच्च ब्याज दर: 7.4% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने के कारण एससीएसएस सबसे फायदेमंद निवेश विकल्पों में से है, विशेष रूप से एफडी और बचत खाते जैसे पारंपरिक निवेश विकल्पों की तुलना में।
टैक्स लाभ: आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत, Senior Citizen Saving Scheme में निवेश कर आप 1.5 लाख रु. प्रति वर्ष टैक्स छूट का क्लेम कर सकते हैं।
सरल निवेश प्रक्रिया: SCSS में निवेश की प्रक्रिया काफी सरल है। आप भारत में किसी भी अधिकृत बैंक या किसी भी डाकघर में SCSS अकाउंट खोल सकते हैं।
त्रैमासिक ब्याज भुगतान: एससीएसएस के तहत, ब्याज राशि का भुगतान त्रैमासिक (हर तीन महीनों में) में किया जाता है, जो आपके निवेश में अवधि के भुगतान को सुनिश्चित करता है। ब्याज प्रत्येक अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी के पहले दिन जमा किया जाएगा।
सीनियर सिटिज़न सेविंग स्कीम: कितनी राशि जमा कर सकते हैं
योग्य निवेशक वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) में लमसम राशि जमा कर सकते हैं।
न्यूनतम जमा राशि- ₹ 1,000
अधिकतम जमा राशि- ₹ 15 लाख या रिटायर्मेंट पर प्राप्त राशि, जो भी कम हो
जबकि एससीएसएस खातों में जमा नकद में किया जा सकता है, लेकिन केवल 1 लाख रु. से कम की राशि नकदी में जमा करने अनुमति है। इससे अधिक राशि जमा करने के लिए चेक / डिमांड ड्राफ्ट का उपयोग करना अनिवार्य है।
Senior Citizen Saving Scheme: मैच्योरिटी पीरियड
खाता खोलने की तारीख से 5 साल के बाद एक वरिष्ठ नागरिक बचत योजना मैच्योर हो जाती है। हालाँकि, खाता धारक के पास मैच्योर होने के बाद खाते को अतिरिक्त 3 साल तक बढ़ाने का विकल्प होता है। यह एक्सटेंशन विकल्प वर्तमान में सिर्फ एक बार उपलब्ध है और खाता मैच्योर होने के 1 वर्ष के भीतर विस्तार के लिए अनुरोध कर देना चाहिए
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना: मैच्योर होने से पहले पैसे निकालने के नियम
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में समय से पहले पैसे निकालने की अनुमति है, लेकिन खाता खोलने और निकासी के बीच के समय के आधार पर ऐसे मामलों में दंड लागू होते हैं। SCSS के समयपूर्व निकासी के दंड इस प्रकार है:
- खाता खोलने की तारीख से 2 साल पूरा होने से पहले योजना बंद करने पर जमा राशि का 1.5% जुर्माना के रूप में काटा जाता है।
- खाता खोलने के 2 से 5 साल के बीच योजना से बाहर निकलने पर जमा राशि का 1% जुर्माने के रूप में काटा जाता है।
खाताधारक की मृत्यु हो जाने पर क्या होगा?
खाते मैच्योर होने पहले प्राथमिक खाता धारक की मृत्यु की स्थिति में, खाता बंद कर दिया जाएगा और सभी मैच्योर इनकम कानूनी वारिस / नामित व्यक्ति को ट्रान्सफर कर दी जाएगी। मृत दावों के लिए, नामांकित व्यक्ति या कानूनी वारिस को खाता बंद करने की सुविधा के लिए डेथ सर्टिफिकेट के साथ निर्धारित फ़ॉरमेट में लिखित आवेदन भरना होगा।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता कैसे खोलें?
आप देश के किसी भी अधिकृत बैंक या डाकघर की शाखाओं में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता खोल सकते हैं।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर लागू टैक्स नियम
SCSS में किया गया निवेश भी निम्नलिखित तरीके से टैक्स में छूट के लिए योग्य है:
- SCSS में जमा की गई मूल राशि 1.5 लाख रु. प्रति वर्ष आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के तहत टैक्स में छूट के लिए योग्य है
- एससीएसएस पर मिलने वाले ब्याज पर व्यक्ति पर लागू टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा। अगर एक वित्तीय वर्ष में कमाया गया ब्याज 50,000 रु. से अधिक है, तो उस टैक्स डिडक्ट एट सोर्स (टीडीएस) लगेगा। SCSS निवेश पर टीडीएस कटौती वर्ष 2020-21 के बाद से लागू है।
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